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आधिवक्ता से मारपीट करने वाला पुलिस अफसर निलंबित l

                                          आदेश


1-उ०नि० (पीएनओ-192037088) अतुल कुमार सिंह, चौकी प्रभारी नाका, थाना- कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज के विरूद्ध निम्नलिखित गम्भीर आरोप (सहायक पुलिस आयुक्त कर्नलगंज की रिपोर्ट दिनांक 04.02. 2025 जिसमे अवगत कराया गया है कि चौकी प्रभारी नाका द्वारा हिन्दू हास्टल चौराहे पर वीवीआईपी फ्लीट निकलने के दौरान अधिवक्तागण से दुर्वेयहार किया गया जिस कारण चौराहे पर जाम की स्थिति हो गयी उ०नि० के उक्त कार्य से पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है।") के तथ्य संज्ञान में आये है।


इनके ऊपर लगे उक्त आरोप इतने गम्भीर प्रकृति के हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम 17 (1) (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत निहित शक्तियों का अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज के पत्र संख्या: सीए/एडि० सी०पी०-(निलम्बन अधिकार पत्र)/2024/927 दिनांक 20.09.2024 के द्वारा प्रदत्त विकेन्द्रित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको निलम्बित करते हुए आपके विरूद्ध विभागीय जाँच/कार्यवाही आसन्न

(Contemplated) है। 2 निलम्वन की अवधि में उ०नि० (पीएनओ-192037088) अतुल कुमार सिंह को वित्तीय नियम संग्रह


खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर इस अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महँगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महँगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाएगा कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिनके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

3-उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जाएगा, उ०नि० (पीएनओ-192037088) अतुल कुमार सिंह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे कि वह किसी अन्य रोजगार, व्यापार करने में लिप्त नहीं है।

4-उ०नि० (पीएनओ-192037088) अतुल कुमार सिंह, निलम्वन की अवधि में पुलिस लाइन्स में सम्बद्ध रहेंगे तथा मेरी पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

सहायक पुलिस आयुक्त कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

प्रतिसार निरीक्षक, रिजर्व पुलिस लाइन कमिश्नरेट प्रयागराज को हि०आ०पु० में अंकन हेतु। प्रभारी निरीक्षक, थाना-कर्नलगंज, कमिश्नरेट प्रयागराज को उक्त आदेश की दो प्रतियों इस निर्देश के साथ प्रेषित कि एक प्रति उपरोक्त उ०नि० को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर तिथि सहित अभिलेखार्थ वापस किया जाना सुनिश्चित करें। गोपनीय सहायक/वाचक/आंकिक / चरित्र पंजी लिपिक, कार्यालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज।



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